हाईकोर्ट का आदेश उत्तराखंड रोडवेज का 27 करोड़ बकाया चार हफ्ते में दे यूपी

हाईकोर्ट ने रोडवेज कर्मचारी यूनियन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार को चार सप्ताह में उत्तराखंड रोडवेज को 27.3 करोड़ रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आरके मलिमथ एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ ने यूपी सरकार का री-कॉल प्रार्थना पत्र खारिज किया। साथ ही यूपी सरकार से सवाल भी किया कि-अब तक पूर्व के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया?

खंडपीठ ने उत्तराखंड सरकार से भी पूछा है कि-रोडवेज के 78.68 करोड़ रुपये का भुगतान क्यों नहीं किया गया? इसका जवाब देने के लिए सरकार को 17 नवंबर तक का समय दिया गया है।

सुनवाई में रोडवेज के एमडी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार पर रोडवेज का 78.68 करोड़ बकाया है, जिसका भुगतान लंबित है। इस कारण कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जा सका।

एमडी ने कहा कि रोडवेज चार दिन में सभी कर्मचारियों को एक-एक माह का वेतन देने जा रहा है। अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।

सीएम ने की थी घोषणा: यूनियन के अधिवक्ता ने कहा कि, सीएम ने जून में वेतन को 18 करोड़ की घोषणा की थी, पर अब तक यह राशि जारी नहीं की गई।

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