होटल , रेस्टोरेंट , बार पर नियम सख्त- उत्तराखंड पुलिस की नई गाइडलाइंस जारी

 

 

देहरादून ।

त्योहार का सीजन शुरू होते ही ज्यादातर जगहों पर कोरोना संबंधी नियमों की धज्जियां उड़ने लगी हैं। लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। दुकानदार भी नियमों को लेकर सख्ती नहीं बरत रहे। ऐसे लोगों को डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने चेतावनी दी है। देहरादून जिले में होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, बार और मिठाई की दुकानों के लिए डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने नई एडवाइजरी जारी की है। इसका पालन कराने की जिम्मेदारी डीआईजी ने थाना प्रभारियों को दी है। डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने कहा कि अगर कोई एडवाइजरी की अनदेखी करता दिखा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आइए आपको एडवाइजरी के प्वाइंट्स के बारे में बताते हैं। इसके अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए हैं।

रेस्टोरेंट, होटल, बार और आउटलेट पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को मास्क, फेस शील्ड और सैनेटाइजर का अनिवार्य रूप से उपयोग करना होगा। होटल-बार संचालकों को अपने यहां आने वाले ग्राहकों के हाथों को सैनेटाइज कराने की व्यवस्था करनी होगी।सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा हर नए ग्राहक के आने, बैठने से पहले हर टेबल, कुर्सी, स्टूल, बेंच आदि को बार-बार सैनेटाइज किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। होटल और रेस्टोरेंट मालिक अपने प्रतिष्ठानों पर साफतौर पर दिखाई देने वाली जगह पर फ्रेम में पुलिस फ्लेक्स लगवाएंगे।

डीआईजी ने कहा कि जो भी बार, रेस्टोरेंट, होटल और आउटलेट दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेंगे। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित थाना प्रभारियों को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। गाइडलाइन का पालन कराने के लिए एसपी क्राइम लोकजीत सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

डीआईजी ने कहा कि सभी थाना प्रभारी इन आदेशों का पालन करवाना सुनिश्चित करें। निर्देशों का पालन न करवाने और न करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *