दिल्ली कोर्ट ने एक्टर दीप सिद्धू को दी जमानत, तिरंगा हटाकर धार्मिक ध्वज लहराने का है आरोप….
दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान भड़की हिंसा के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी. बता दें कि दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के विरोध में 26 जनवरी को पंजाब, हरियाणा व पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने एक ट्रैक्टर रैली निकाली थी, जिसमें हिंसा भड़क उठी थी. दीप सिद्धू को इस हिंसा के लिए मुख्य आरोपी बनाया गया था. जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दीप सिद्धू के वकील ने कोर्ट से कहा था कि केवल मौजूदगी ही उनको गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होने का आरोपी नहीं बना देती और वह एक ईमानदार नागरिक है, जो प्रदर्शन का हिस्सा था. वहीं दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने दावा किया था कि सिद्धू हिंसा करने और राष्ट्रीय झंडे का अपमान करने के उद्देश्य से प्रदर्शन में शामिल हुआ था और गैर कानूनी रूप से लोगों के एकत्र होने में उसकी मुख्य भूमिका थी.
बीते दिनों से सिद्धू की जमानत याचिका पर बहस के दौरान बचाव पक्ष ने कहा था कि उनका मुवक्किल भीड़ को जुटाने में बिल्कुल शामिल नहीं था. वहीं ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो जाता हो कि सिद्धू ने लोगों से वहां एकत्रित होने को कहा हो. आज तीस हजारी कोर्ट में दीप सिद्धू की तरफ से जमानत याचिका पर बहस के करते हुए वकील अभिषेक गुप्ता ने यह भी कहा कि यह प्रदर्शन किसान नेताओं ने आयोजित किया था. फिर उनका मुवक्किल तो किसी किसान यूनियन का सदस्य नहीं है.