सरकारी सेवाओं में खिलाड़ियों को मिलेगा इतने प्रतिशत आरक्षण, राजभवन से मंजूरी के बाद शासनादेश जारी
राज्य के कुशल खिलाडिय़ों को सरकारी सेवाओं में चार प्रतिशत आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया है। राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद अब इसका शासनादेश जारी हो गया है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। साथ ही उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर उत्तराखंड लोक सेवा (कुशल खिलाडिय़ों के लिए क्षैतिज आरक्षण) विधेयक के प्रविधानों के अनुसार खेल कोटा का निर्धारण करते हुए विभिन्न विभागों से रिक्त पदों के सापेक्ष अधियाचन तैयार कराकर संबंधित आयोग को प्रेषित करने को कहा है।
मार्च माह में राजभवन से भी मंजूरी मिली
प्रदेश सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कुशल खिलाडिय़ों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने संबंधी विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। इसे मार्च माह में राजभवन से भी मंजूरी मिल गई थी। अब इसका शासनादेश जारी हो गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि लोक सेवाओं के दायरे में सरकारी विभाग, सहकारी समिति, बोर्ड या निगम, सरकार के नियंत्रण वाले कानूनी निकाय, सरकार के नियंत्रण वाले शिक्षण संस्था और विश्वविद्यालय आएंगे। इसमें कुशल खिलाड़ी की परिभाषा भी स्पष्ट की गई है। साथ ही ओलिंपिक से लेकर अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल या खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पदक विजेताओं के लिए पदों की श्रेणी तय की गई हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि पूर्व में राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ी अन्य राज्यों को सेवाएं देते थे।
अब ऐसे प्रतिभावन खिलाड़ी राज्य में ही अपनी सेवाएं दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि विभाग ने आउट आफ टर्न जाब की भी व्यवस्था की है। इस निर्णय से प्रदेश के सभी खिलाडिय़ों को लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने इसके लिए सभी खिलाडिय़ों को भी शुभकामनाएं भी दी हैं।