उत्‍तराखंड में कड़े भू-कानून के लिए बनाई जा रही है नियमावली, तैयार हो रहा पोर्टल

प्रदेश में कड़ा भू-कानून अस्तित्व में आ चुका है। नए कानून में भूमि की खरीद-बिक्री में नियमों के उल्लंघन पर नजर रखी जाएगी। इसके लिए भू-पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है। नए कानून के क्रियान्वयन के लिए अब नियमावली बनाई जा रही है।
इसमें पोर्टल के माध्यम से की जाने वाली आनलाइन निगरानी व्यवस्था को ध्यान में रखकर नियम तय किए जाएंगे। नियमावली को स्वीकृति के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। प्रदेश में कड़ा भू-कानून लागू होने के बाद अवैध और नियमों का उल्लंघन कर खरीदी या बेची गई भूमि को सरकार में निहित किया जा रहा है।
खरीद-बिक्री के साथ ही दाखिल खारिज समेत भूमि से संबंधित तमाम व्यवस्था की समग्र जानकारी भू-पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। एनआइसी के सहयोग से पोर्टल बन रहा है। इसका संचालन राजस्व परिषद करेगा। प्रदेश के समस्त पटवारी-लेखपाल क्षेत्र इसके दायरे में होंगे। इन क्षेत्रों में भूमि की खरीद-बिक्री का आनलाइन ब्योरा नियमित रूप से पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। नए भू-कानून के क्रियान्वयन के लिए बनाई जा रही नियमावली में पोर्टल के माध्यम से निगरानी की बनाई गई आनलाइन व्यवस्था से संबंधित नियमों को भी सम्मिलित किया जाएगा। साथ ही जिलाधिकारी और शासन स्तर से भूमि खरीद की अनुमति देने की समयबद्ध प्रक्रिया होगी। जिलाधिकारी हर महीने उपजिलाधिकारी से रिपोर्ट लेंगे। प्रत्येक तिमाही अपनी रिपोर्ट राजस्व परिषद को भेजी जाएगी। खरीद-बिक्री के साथ ही दाखिल खारिज समेत भूमि से संबंधित तमाम व्यवस्था की समग्र जानकारी भू-पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। एनआइसी के सहयोग से पोर्टल बन रहा है। इसका संचालन राजस्व परिषद करेगा। प्रदेश के समस्त पटवारी-लेखपाल क्षेत्र इसके दायरे में होंगे। इन क्षेत्रों में भूमि की खरीद-बिक्री का आनलाइन ब्योरा नियमित रूप से पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। नए भू-कानून के क्रियान्वयन के लिए बनाई जा रही नियमावली में पोर्टल के माध्यम से निगरानी की बनाई गई आनलाइन व्यवस्था से संबंधित नियमों को भी सम्मिलित किया जाएगा। साथ ही जिलाधिकारी और शासन स्तर से भूमि खरीद की अनुमति देने की समयबद्ध प्रक्रिया होगी। जिलाधिकारी हर महीने उपजिलाधिकारी से रिपोर्ट लेंगे। प्रत्येक तिमाही अपनी रिपोर्ट राजस्व परिषद को भेजी जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *